उच्च न्यायालय में दोषी करार 33 लोगों को शीर्ष अदालत ने दी जमानत

समाचार : शीर्ष अदालत ने आज सिख विरोधी दंगों के 33 दोषियों को जमानत दे दी। जिन दोषियों को जमानत दी गई है उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई हुई है। हाईकोर्ट के फैसले को इन दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी जमानत मंजूर कर ली। उच्च न्यायालय ने इन सभी को दंगा, घर जलाने, कफ्र्यू के हनन का दोषी करार दिया था। 1984 में पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में दंगे हुए थे। इस मामले में 88 दोषियों की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी की सजा को बरकरार रखा था लेकिन इनमें से अदालती कार्रवाई के दौरान कई लोगों की मौत हो चुकी है केवल 47 लोग ही जीवित बचे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन 15 दोषियों को सीधे सबूत, चश्मदीदों न होने का हवाला देते हुए सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इससे पहले 1984 त्रिलोकपुरी सिख दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 15 दोषियों को बरी करने का आदेश दिया था।

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