चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर हजारों का चालान

लखनऊ। मौजूदा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर हजारों रुपयों तक का चालान कट सकता है। इसके साथ ही कुछ मामलों में जेल भी हो सकती है। यातायात नियम चिन्ह का मतलब होता है कि इस क्षेत्र में वाहन चलाने की एक लिमिट निर्धारित की गई है। इस क्षेत्र में वाहन चालक अपने वाहन को निर्धारित सीमा में ही चलाएँ। यह चिन्ह वाहन चालक को यह संकेत देता है कि उसे आगे जाकर बाईं या दाईं दिशा में मुडऩा है। ऐसा करने से चालान कटने से भी बच सकते हैं और साथ ही साथ सडक़ पर एक सुरक्षित यातायात का माहौल बन सकेगा, जो जरूरी भी है। लेकिन, कुछ यातायात नियम ऐसे होते हैं, जिनके बारे में आमतौर पर लोगों को जानकारी नहीं होती और वह अनजाने में ही उन यातायात नियमों का उल्लंघन कर जाते हैं-
यातायात नियम के अनुसार स्लीपर्स या चप्पल पहनकर टू-व्हीलर नहीं चला सकते हैं, इसकी इजाजत नहीं है। मौजूदा मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, टू व्हीलर चलाते करते समय पूरी तरह से बंद जूते ही पहनने जरूरी हैं। ऐसा नहीं करने पर कानून का उल्लंघन माना जाएगा और पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही, बाइक या स्कूटर चलाते समय पैंट के साथ शर्ट या टी-शर्ट भी पहननी जरूरी है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 2000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा, अगर सामान्य नियमों की बात करें तो बाइक चलाते समय सभी को हेलमेट जरूर पहनना चाहिए और बाइक से जुड़े सभी दस्तावेज अपने साथ रखने चाहिए।

क्या न करें
- वाहन पार्किंग पर विशेष ध्यान रखे
- ओवरटेक करने से बचें
- अपनी लेन के अनुसार ही वाहन चलायें
- निरंतर हॉर्न का प्रयोग करनें से बचे
- एकतरफा सडक़ के नियम का पालन करें
- हाथ सिग्नल का उपयोग करें
- वाहन की गति पर प्रतिबंध

क्या करें
- यातायात सिग्नल को फालो करना
- एकल मार्ग
- ओवरटेक से बचें
- सुरक्षित यू टर्न लेना 


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